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23 October 2024

मुंगेली। मुंगेली में ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना’ के अंतर्गत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. मुंगेली जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीम ने जांच कर इस बात का खुलासा किया है. जिसके बाद 3 एसडीओ और 8 सब इंजीनियर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है. वहीं 1 ठेकेदार से रिकव्हरी के लिए पत्र जारी किया गया है।

बता दें, ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना’ में हुए कार्यों की जांच में मुंगेली जिले के 24 स्कूलों में निर्माण कार्य असन्तोष जनक पाए गए. वहीं प्रदेशभर के अलग-अलग जिलों से मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं. इन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्ती से जांच और कार्रावाई के निर्देश दिये हैं, जिसका असर ब जिलों ने देखने को मिल रहा है. कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए इस भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद प्रशासन जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है।

मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने बताया कि जांच के दौरान 24 स्कूलों में योजना के अंतर्गत गड़बड़ियां पाई गई हैं. इस मामले में सभी जिम्मेदारों के खिलाफ नोटिस जारी की गई है और भ्रष्टाचार करने वालों से लाखों रुपये की रिकवरी भी की जाएगी

पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को किया निलंबित
भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस, पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को किया निलंबित मुख्यमंत्री ने अधिकारियों द्वारा पुस्तकों को लापरवाहीपूर्वक रद्दी बनाने की घटना का तत्काल लिया संज्ञान

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कलेक्टर कान्फ्रेंस में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए थे। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर कड़ाई जमीनी स्तर पर भी उतनी ही सख्त नजर आ रही है। इसकी बानगी एक बार फिर सरकार की त्वरित कार्रवाई से दिखती है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई किताबों को कबाड़ में बेचे जाने का मामला सामने आया था।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सिलयारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई वर्ष 2024-25 सत्र की नई किताबें के कबाड़ में बेचे जाने की घटना के प्रकाश में आने पर तत्काल गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले को इस घटना की जांच के निर्देश दिए थे। जांच के उपरांत छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा की प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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